Current Affairs 1. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पास तीन तलाक बिल पर मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। मंगलवार को राज्यसभा में पेश किए गए 'द मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, 2019 सदन से पास हो गया है। विधेयक के पक्ष में 99 वोट, जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े। इससे पहले यह विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में आए सभी संसोधन खारिज हो गए। विपक्ष ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की, जिसे 84 के मुकाबले 100 वोट से खारिज कर दिया गया। ★सरकार द्वारा लाये गए तीन तलाक विधेयक मे क्या है ? • सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक लाया। यह कानून सिर्फ तीन तलाक (INSTANT TALAQ, यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा। • इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा। • तीन तलाक वह चाहें मौखिक हो, लिखित और या मैसेज में, वह अवैध होगा। • अगर कोई तीन तलाक देता है तो उसको तीन साल की सजा के साथ जुर्माना होगा। इसमें मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितना जुर्माना होगा। • ...